हमारे यहां बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कटे-फटे नोटों को लेना पसंद नहीं करते. अधिकतर जगह पर कटी-फटी करेंसी को नार्मल लेन-देन में नहीं लिया जाता. लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कटे-फटे नोट हैं तो उसे क्या करना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI की तरफ से कटे-फटे नोटों के लिए गाइडलाइंस है. अपने इस लेख में हम आपको इन गाइडलाइंस से अवगत करवाएंगे.

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अगर आपके पास फटे हुए नोट हैं तो आप बैंक में जाकर नोटों को बदल सकते हैं और बैंक आपको पूरी कीमत वापस अदा करेगा लेकिन इसे लेकर भी कुछ खास शर्ते रखी गई हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फटे हुए नोटों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई हैं जिनके तहत आप नोट बदलवा सकते हैं.

सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपने नोटों को बदलवा सकते हैं और अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आपको बैंक की शिकायत लिखित तौर पर RBI में करनी होगी.

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किस तरह से फटे हुए नोट बदले जाते हैं?

आपके पास यदि बहुत बुरी हालत में कोई नोट मौजूद है और आप को चलाने में समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए आप उसको बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. किसी नोट के यदि 3 हिस्से भी हो रखे हो तो भी उस नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा. आपको एक बात और बता दे कि नोट की जितनी ज्यादा बुरी हालत होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाएगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Note Refund) Rules, 2009 के तहत इसके बारे में सारी आवश्यक जानकारी दी गई है.

किसी भी बैंक ब्रांच में नोट बदलने के नियम

अगर आपके पास मौजूद 5, 10, 20 या 50 के नोटों के 2 से ज्यादा टुकड़े हो रखे हैं तो आपके पास कम से कम नोट का 50 परसेंट हिस्सा मौजूद होना चाहिए. उसी में आपको नोट की पूरी कीमत अदा की जाएगी वरना आपको खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है.

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अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 20 से ज्यादा कटे-फटे नोटों को बदलवाना चाहता है या फिर नोटों की कुल कीमत 5000 रुपये से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को इसके लिए अलग से फीस देनी होगी.

नोट बदलने का एक सीधा सा नियम यह भी है कि अगर नोट में सिक्योरिटी साइन जैसे गांधीजी का वाटर मार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है तो बैंक को उस नोट को बदलना ही होगा.

अगर किसी व्यक्ति के नोट के अधिक मात्रा में टुकड़े हो चुके हैं तो उसके लिए भी बैंक में नियम है लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है. इसके लिए आपको आरबीआई की ब्रांच में पोस्ट से यह नोट भेजना होगा. जिसमें आपको खाता नंबर, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, नोट की कीमत की जानकारी देनी होगी.

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लोगों से नोट लेने के बाद क्या होता है उनका?

आपकी जानकारी के लिए बता दें जब भी कोई व्यक्ति कटे-फटे नोटों को बैंकों में जमा करवा देता है उसके बाद आरबीआई उन नोटों को प्रचलन से हटा देता है और इनकी जगह पर नए नोटों की छपाई की जाती है.

पहले के समय में कटे-फटे नोटों को जला दिया जाता था लेकिन आज के समय में इनके छोटे-छोटे पीस करके रीसायकल किया जाता है. इसके बाद इन नोटों से कागजी चीजें बनाई जाती है जिनको फिर मार्केट में बेचा जाता है.

आपको बता दें कि आरबीआई के कंधों पर नोटों की छपाई की जिम्मेदारी होती है लेकिन आरबीआई अपने मन से नोटों की छपाई कभी नहीं कर सकता. उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें तय किया जाता है कि एक समय में भारतीय मार्केट में कितने नोटों को डाला जाए.

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