हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं. वह अपने कीमती जेवर या अन्य कीमती सामानों को लाॅकर्स में रखना पसंद करते हैं. ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घरों में सोना, चांदी, जेवरात यह सब सुरक्षित नहीं रह पाते और कोई ना कोई चोरी करने का प्रयास करता है. अपने कीमती सामान को चोरी से बचाने के लिए लोग लाॅकर्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित समझते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लाॅकर्स के लिए नए नियम निकाले हैं. अगर एक लंबी अवधि तक आपने अपने लाॅकर्स को नहीं खोला तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ सकता है.

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बैंकों के लिए नए दिशानिर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देश के अनुसार सभी बैंकों को लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने लाॅकर को नहीं खोलता है तो बैंक उसके लॉकर को तोड़ सकते हैं. आपको बता दें कि भले ही वह व्यक्ति सही समय पर किराए का भुगतान कर रहा हो, अगर उसने लंबे समय तक लाॅकर को नहीं खोला तो बैंक को पूरी पावर दी गई है कि वह लाॅकर को तोड़ सकते हैं.

RBI ने किया संशोधन

आपकी जानकारी के लिए बता दें हाल ही में आरबीआई ने सुरक्षित जमा लाॅकरो के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और उससे संबंधित बैंकों को भी नए निर्देश जारी किए गए हैं.

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बैंक को लॉकर तोड़ने की परमिशन

आरबीआई ने अपने नए दिशा निर्देशों में कहा है कि बैंक लॉकर को तोड़ने और लॉकर में मौजूद सामग्री को अपने कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा. ऐसा तभी संभव होगा अगर लॉकर का मालिक नियमित रूप से किराए का भुगतान कर रहा है लेकिन 7 वर्षों में लॉकर को उसने खोल कर भी नहीं देखा है. तो ऐसे में बैंक को पावर दी जाएगी कि वह लाॅकर को तोड़ सकता है. आरबीआई ने जनहित की रक्षा के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि लाॅकर तोड़ने से पहले मालिक को सूचित अवश्य किया जाए.

लाॅकर के मालिक को अलर्ट करेगा बैंक

आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 सालों तक अपने लॉकर का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसको एक पत्र के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और SMS अलर्ट भेजा जाएगा. अगर पत्र बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर के मालिक का पता नहीं लग पाता है तो ऐसे में बैंक लॉकर के मालिक को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और दूसरा स्थानीय भाषा में) में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा.

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लॉकर खोलने के दिशानिर्देश

केंद्रीय बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी ग्राहक के बैंक लॉकर को खोलने से पहले बैंक के एक अधिकारी और दो गवाहों की उपस्थिति जरूरी होगी. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो भी बनाई जाएगी. आरबीआई ने आगे कहा कि लॉकर खोलने के बाद जो भी सामग्री प्राप्त होगी उसको एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा. जिसको विस्तृत इन्वेंटरी के साथ एक वायर प्रूफ तिजोरी के अंदर एक टैम्पर प्रूफ तरीके से रखा जाएगा. ग्राहक की सामग्री को तब तक रखा जाएगा जब तक वह आकर क्लेम ना कर दे कि यह उसकी सामग्री है.

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