भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) लोगों में बहुत लोकप्रिय है और इसके बहुत सारे फायदे हैं. अगर कोई व्यक्ति अपनी लड़की की पढ़ाई को लेकर या शादी को लेकर चिंतित है तो वह यह खाता अवश्य खोले. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Sukanya Samriddhi Yojana के तहत खाता खोलने की सीमा आयु बच्चे के जन्म की तारीख से 10 वर्ष तक रखी गई है. इस योजना में भारत सरकार ही ब्याज का भुगतान करती है. आज का समय डिजिटल इंडिया का समय है तो बहुत से लोग बैंकों में जाने के बजाय ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना पसंद करते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं.

आपको बता दें की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक किसी भी बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकता है. वर्तमान समय में 7.6% की दर से खाताधारक ब्याज प्राप्त कर रहे हैं. अगर परिपक्वता अवधि की बात करें तो वह 21 वर्ष और निवेश की अवधि 15 वर्ष रखी गई है.

कितना निवेश करना चाहिए?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाताधारक को सालाना कम से कम 250 रुपए का निवेश करना आवश्यक है. खाताधारक चाहे तो अधिकतम 1.5 लाख तक की राशि का निवेश कर सकता है.

इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के माध्यम से आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको अपने बचत खाते को आईपीपीबी के खाते के साथ जोड़ना होगा

2. उसके बाद आपको DOP Product में जाना होगा

3. उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते का चयन करें

4. खाते का चयन करने के बाद आपको SSY अकाउंट नंबर और DOP कस्टमर आईडी डालनी पड़ेगी

5. उसके बाद अपनी किस्त अवधि और राशि का चयन करें

6. भुगतान के सफल होने के बाद आपको आईपीपीबी अधिसूचना से जानकारी प्राप्त होगी

आवश्यक दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको अपने फाॅर्म के साथ पोस्ट ऑफिस में या बैंक में बेटी के जन्म प्रमाण पत्र को जमा करना होगा. साथ ही बच्चे या माता-पिता का कोई भी एक पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा करवाने होंगे और मौजूदा समय में जो निवास स्थान हो उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा. इसमें आप पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलिफोन का बिल, पानी का बिल आदि में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि खाता कैसे काम करता है?

आपको बता दें यह खाता 21 वर्ष तक चालू रहता है. इस खाते को लड़की के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक लड़कियों के नाम से किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंकों में खुलवा सकते हैं. माता पिता अपनी दो लड़कियों के विरुद्ध अधिकतम दो सुकन्या खाते ही खुलवा सकता है. 1 साल में कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है. एक लड़की के लिए खाता खोलने की अधिकतम आयु 10 वर्ष रखी गई है. यदि कोई लड़की 2 दिसंबर 2003 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा होती है तो उसको 1 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है.

यदि कोई व्यक्ति समय से पहले खाता बंद करना चाहता है तो वह आसानी से कर सकता है. जिस लड़की के नाम पर खाता है जब वह 18 वर्ष की हो जाती है तब वह खाते को बंद करवा सकती है. इस खाते में 8 साल की लॉक इन अवधि लागू होती है. खाता खुलवाने वाले को एक पासबुक भी प्रदान की जाती है. पासबुक में खाता धारक का नाम, जन्मतिथि, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख आदि का विवरण होता है.

SSY Scheme

सुकन्या समृद्धि खाता में माता-पिता द्वारा अपनी बेटी के नाम पर खाता खोला जाता है. अगर कोई माता-पिता बच्ची के 18 वर्ष के होने से पहले पैसे निकलवाना चाहे तो उसकी अनुमति भी दी जाती है. माता-पिता केवल 50% ही कुल राशि को निकाल सकते हैं. लड़की की शादी या उच्च शिक्षा के खर्च के लिए ही पैसे निकलवाने की अनुमति दी जाती है. इस योजना से सिर्फ बच्चियों का ही भविष्य उज्जवल नहीं होता बल्कि उनके माता-पिता को भी भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 81 C के तहत जमा राशि पर कर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है.