2000 Notes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए पहले 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी. लेकिन इसके बाद इसे बढ़ा कर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था. लेकिन अब ये डेडलाइन भी समाप्त हो गई है. यानी अब देश के किसी भी बैंक में 2000 के नोट (2000 Notes) स्वीकार नहीं किये जाएंगे. इसे अब किसी भी बैंक में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है. अब ऐसे में अभी भी आपके पास 2000 रुपये के नोट बचे हैं तो आप इसे कहां जमा कर सकते हैं जान लीजिए.

आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने के लिए अधिसूचना जारी की थी. जिसके बाद कहा था कि 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंकों और अन्य जगहों पर जमा करा सकते हैं. हालांकि, 30 सितंबर के बाद भी इसे 7 अक्टूबर तक बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया था. अब इसे किसी भी बैंक में जमा नहीं कराया जा सकता है.

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2000 Notes अब कहां करें जमा

आरबीआई के नए नियम के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट को अब देशभर में आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किया जा सकता है. यानी अभी भी आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो आप इसे आरबीआई के क्षेत्रिय कार्यालय में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं. यानी आपको आरबीआई के कार्यालय में जाना होगा. वहीं, आप नोट को इंडिया पोस्ट के जरिए भी इन 19 कार्यालयों में भेज सकते हैं.

2000 रुपये के नोटों पर RBI द्वारा जारी किए गए FAQs के अनुसार RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं- अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम.

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आपको बता दें, RBI ने इन 19 क्षेत्रिय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट को जमा करने की कोई निर्धारित सीमा तय नहीं की है. ये काम अगले निर्देश तक जारी रहेगा. वहीं, आरबीआई ने कहा है कि, 2000 रुपये के नोट आरबीआई कार्यालयों में किसी व्यक्ति या संस्थाओं के जरिए एक बार में 20 हजार रुपये की लिमिट तक ही बदल सकते हैं. इससे ज्यादा के नोट नहीं बदले जाएंगे.