बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ATM से खूब सारा पैसा निकालते हैं तो कुछ नोट कटी-फटी सी निकल जाती है. अब इसे देखकर लोग घबरा जाते हैं कि उनका पैसा बेकार हो गया क्योंकि बैंक वाले भी इसे बदलने में आना-कानी करते हैं. लेकिन आरबीआई कहता है जानकार बनें और सही समय पर दिमाग से फैसले लें. यहां हम आपको कुछ नियम बताएंगे जिनको जानने के बाद अगली बार कटे-फटे नोट निकलने पर आप दुखी नहीं होंगे बल्कि बैंक में सीधे जाकर अपना नोट बदल सकते हैं.

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कटे-फटे नोट बदलने के नियम

1. RBI के नियम के मुताबिक, अगर ATM से कटे-फटे नोट निकल जाते हैं तो बैंक इन्हें बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबी प्रक्रिया भी नहीं है. आप मिनटों में नोट बदल सकते हैं.

2. जिस बैंक से लिंक्स एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं आप वहां अपने निकले फटे नोट ले जाइए और एक एप्लीकेशन लिखिए. इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जगह लिखना होता है.

3. एप्लीकेशन के साथ एटीएमस से निकली वो स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी, अगर स्लिप नहीं है तो मोबाइल से हुए ट्रांजेक्शन की डिटेल दिखानी होगी. अब आप जैसे ही बैंक को सारा ब्योरा दे देंगे तो हाथों-हाथ आपको फटे नोटों के बदले सही नोट मिल जाएंगे.

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4. अप्रैल, 2017 में RBI ने अपनी गाइडलाइन्स में साफतौर पर कहा था कि बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. सभी ब्रांच में लोगों को कटे-फटे या गंदे नोट बदलने के आदेश हैं और ऐसा सभी ग्राहक कर सकते हैं.

5. जुलाई 2016 में RBI ने सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोटों को बदलने से इनकार करता है तो उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है और ये सभी बैंकों की सभ ब्रांचेस के लिए लागू है.

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