Aadhar Update: आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है. इसके बिना आप कोई भी सरकारी काम नहीं करवा पाएंगे. यह सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. अगर कार्ड धारक के नाम, पता या फोन नंबर में कोई गलती है तो ऐसे में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. प्रत्येक भारतवासी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आधार कार्ड में हुई गलतियों में समय रहते सुधार करवा ले. आधार कार्ड की कुछ गलतियों को तो आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जिन को ठीक करवाने के लिए आपको जन सेवा केंद्र ही जाना पड़ेगा.

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आधार कार्ड में बदलाव करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया की आधार कार्ड में अपडेशन की भी एक सीमा होती है. मतलब अगर किसी कार्ड धारक के नाम, पता और मोबाइल नंबर में गलती हो जाती है तो उसको ठीक करवाने की एक सीमा तय की गई है. कुछ गलतियों में बदलाव तो कार्ड धारक खुद घर बैठे कर सकते हैं, परंतु कुछ अपडेट्स के लिए उन्हें सेंटर ही जाना पड़ेगा. आपको बता दें की UIDAI कार्ड धारको से दस्तावेज में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्क भी लेता है.

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जानिए कितनी बार कर सकते हैं नाम में बदलाव?

हमारे यहां बहुत बार ऐसा देखा गया हैं कि लोगों के नामों में गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से उनके कामों में रुकावट आ जाती है. UIDAI ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में बताया की आधार कार्ड में हुई नाम की गलतियों को एक व्यक्ति अधिकतम दो बार ही बदलवा सकता है. नाम बदलने के लिए व्यक्ति को किसी आधार केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. वह घर बैठे इस गलती में सुधार कर सकता है.

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जानिए कितनी बार कर सकते हैं जन्मतिथि में बदलाव?

यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में गलती हो गई है तो वह 3 साल के अंतराल के अंदर ही उस गलती में सुधार कर सकता है. जिसका अर्थ है कि अगर कार्ड में जन्मतिथि 3 साल आगे या 3 साल पीछे से ज्यादा है तो आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते. वही पते की गलती में सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जा सकता है.

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जानिए कितनी बार कर सकते हैं जेंडर में बदलाव?

अगर आप के आधार कार्ड में दर्ज जेंडर में गलती हो गई है तो आपको इसमें अपडेट करवाने के लिए आधार नामांकन/अपडेशन केंद्र पर जाना होगा. बता दें कि जन्म तिथि की तरह जेंडर को भी कार्डधारक आधार कार्ड में सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं. UIDAI ने साल 2019 में प्रकाशित अधिसूचना में यह स्पष्ट किया था कि कार्डधारक सिर्फ एक ही बार आधार कार्ड में लिंग को अपडेट कर सकते हैं.

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