कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कम होने के बाद से कई राज्यों ने जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए लॉकडाउन को खत्म कर दिया है. वहीं, कई राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ लोगों को छूट दी है. ऐसे में दिल्ली में भी कोरोना के नियमों को न तोड़ने की शर्त पर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला गया. हालांकि, यहां लोगों ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जिस पर सख्त कार्रवाई की गई.

कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए 19 अप्रैल से 8 नवंबर के बीच 3.15 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया, जिनमें से सबसे अधिक मामले मास्क नहीं पहनने से संबंधित थे. यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी.

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पीटीआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़े के मुताबिक इस दौरान इस तरह के उल्लंघन के लिए 3,15,772 चालान किए गए.

आंकड़े से पता चला है कि 2,79,198 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया, इसके बाद 30,379 लोगों पर सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन नहीं करने और 3,046 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान और तंबाकू के सेवन के लिए जुर्माना लगाया गया.

आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 1,685 और बड़ी सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए 1,464 चालान किए गए.

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कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अप्रैल में दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था. सरकार ने चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ प्रक्रिया शुरू की थी और 31 मई से निर्माण और उत्पादन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी.

बाद के हफ्तों में, बाजारों, मॉल, मेट्रो ट्रेनों, रेस्तरां और बार और कई अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई.

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