भारत सरकार देश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगाया गया है. 1 जुलाई से इन आइटम्स को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग रहा है. एक राज्य से दूसरे राज्य को भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं भेजी जाएगी. इसमें अब किसी भी तरह की छूट या समय मिलने की गुंजाइश नहीं है.

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सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है अमूल (Amul), पेप्सिको (PepsiCo), कोका-कोला (Coca-Cola), मदर डेयरी (Mother dairy) जैसी पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को. एक जुलाई से इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी. इनके अलावा सरकार के इस फैसले से लगभग 1 लाख छोटी इकाइयां बंद हो जाएंगी.

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पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है, प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिनका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं. इन चीजे ना तो डीकम्पोज होती है और ना ही इन्हें जलाना सही है. इनसे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का अनुमान है कि दुनियाभर में हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है.

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7 साल की सजा का है प्रावधान

पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजें एन्वार्यमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (Environment Protection Act) के तहत प्रतिबंधित की गई है. 1 जुलाई के बाद इन चीजों का इस्तेमाल करने पर इस एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद या/और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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कौन सी वस्तुएं की गई है बैन

प्रतिबंधित की वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक की बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की सीख, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू आदि शामिल हैं. इसके अलावा स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट और प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से कम है.