आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें दिमाग से उतर जाती  हैं. ऐसे में अगर आपने अपना इनकम टैक्स (Income Tax) अभी तक नहीं भरा है, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की होने वाली है. दरअसल, ऐसे केस में अब आप 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं. लेकिन इसके साथ आपको लेट फीस ऐड करनी पड़ेगी.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई तय थी और वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो गई थी. जो 31 जुलाई को समाप्त हो गई. इसके बाद सरकार की तरफ से इसको भरने पर लेट फीस चार्ज की जा रही है.

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सरकार की तरफ से जारी डेडलाइन

बीते वर्षों की तरह लोगों को लग रहा था कि इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए डेट आगे बढ़ा दी जाएगी. लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली. अब ऐसे में जो लोग भी अपना इनकम टैक्स भरने से चूक गए हैं. उन्हें अब टैक्स के साथ साथ लेट फीस भी भुगतान करना पड़ेगा. वहीं एक जरूरी जानकारी यह है कि जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 तय की गई है. यानी उन्हें 31 अक्टूबर से पहले टैक्स का भुगतान करना होगा.

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 विभाग की तरफ से जारी नया-नियम

वहीं आपको बता दें कि विभाग की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है. यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो 1 अगस्त या इसके बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.

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इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट्स

सरकार की तरफ से आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 तय की गयी थी. वहीं, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 तय है और जो लोग व्यापार से संबंधित है, जिसमें टीपी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है. उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 तय की गई है. ऐसे में लास्ट डेट का ख्याल न रखने वालों को लेट फीस का भुगतान करना होगा.