इनकम टैक्स देने वाले लोगों के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की 15 मार्च 2021 आखिरी तारीख हैं. ऐसे में अगर आप एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तरीख से चूक गए हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा.
यह भी पढ़ेंः PF से लिंक पुराना बैंक अकाउंट बंद तो नहीं कर दिया, 4 स्टेप्स में लिंक करें नया बैंक अकाउंट
टैक्स देने वालों को एक साल में कमाई पर 4 किस्तों में एडवांस टैक्स चुकाना होता है. कानून के मुताबिक, टैक्स देने वालों को सालाना अनुमानित टैक्स को 15, 45, 75 और 100 परसेंट की किस्त में चुकाना पड़ता है. ये चारों किस्त 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक चुकानी होती है.
यह भी पढ़ेंः PF का पैसा निकालने जा रहे हैं तो इन 3 छोटे कारणों से खारिज हो सकते हैं आपके दावे
बता दें किसी वित्त वर्ष में टैक्स 10 हजार या इससे अधिक होती है तो एडवांस टैक्स किस्तों में चुकाना होता है. हालांकि, नौकरी से पाई गई सैलरी के अलावा किसी अन्य स्रोत से कमाई का साधन नहीं है तो उन्हें भरने की जरूरत नहीं होती. क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारी की सैलरी से टैक्स काट लेती है.
यह भी पढ़ेंः PF निकालने का सही समय क्या है? नौकरी या रिटायरमेंट के बाद तुरंत न निकालें पैसा
एडवांस टैक्स भरने से चूके तो
टैक्सपेयर तय तारीख पर अपना एडवांस टैक्स जमा करने से चूक जाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है. उन्हें सेक्शन 234C के तहत उस रकम पर एक प्रतिशत प्रति महीने का ब्याज देना पड़ता है. इसे तीन महीने की किस्तों के साथ चुकाना होता है.
यह भी पढ़ेंः PF पर मिलता है लाखों का मुफ्त इंश्योरेंस, सैलरी के अनुसार होता है कैलकुलेशन
यह भी पढ़ेंः EPFO Whatsapp Helpline Number: व्हाट्सऐप पर दूर करें ईपीएफओ से जुड़ी शिकायत