फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों से कह रहा है कि बिना डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार किए जल्द ही इनकम टैक्स  रिटर्न दाखिल कर लें. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो बिना देरी किए आज ही इस काम को निपटा लें. अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

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माना जाता है कि लोगों को सैलरी महीने की लास्ट डेट तक मिल जाती है. इसी नियम से कई कंपनियां चलती हैं. तो ऐसे में इस बार जुलाई के महीने की सैलरी आने से पहले ही आप एक बहुत आवश्यक काम को निपटा लें. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. ऐसे में लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न जल्द ही दाखिल करना चाहिए.

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जी बिजनेस न्यूज़ रिपोर्ट मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है. वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल की जा सकती है. लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यदि किसी की इनकम 5 लाख प्रति वर्ष से अधिक है. तो उसे 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा यदि इनकम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है. तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस भरनी होगी.

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आईटीआर ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता हैं. आप इनकम टैक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे भर सकते हैं. अगर पहले से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपका अकाउंट नहीं है. तो आपको सबसे पहले वहां रजिस्टर करना पड़ेगा. इसके बाद ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

 ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

-सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं होने की स्थिति में पहले आईडी बनाएं. आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर उपयोग में लिया जाता है.

– इसके बाद e-File का विकल्प चुनें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें और वित्त वर्ष 2021-22 का चयन करें.

-मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन मोड को चुनें.

-एप्लीकेशन स्टेटस में इंडिविजुअल चुनें. इसके बाद आईटीआर1 सलेक्ट करें.

-आईटीआर फाइल करने के क्षेत्र (region) को चुनें और कंटीन्यु का विकल्प चुनें.

-लेट्स वैलिडेट प्री-फिल्ड डाटा में आपको 5 टैब नजर आयेंगे जिसमें पर्सनल इनफॉरमेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स देनदारी शामिल है. पांचों टैब को वैलिडेट करना होगा.

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-अब रिटर्न समरी पर जाएं. सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें.

-इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा SMS और ईमेल पर Acknowledgement (ITR-V) आएगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी के जरिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके अलावा Acknowledgement पर हस्ताक्षर कर सीपीसी, इनकम टैक्स बैंगलुरू डाक के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर भेज सकते हैं.