नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी परियाजना में सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की कोशिशों पर एक जोरदार झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (31 मई) ने बताया कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम पहले की तरह ही जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल हुई याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार कोरोना काल में निर्माण कार्यों को बंद कर दे लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ. इसके बाद याचिकाकर्ता ने देश की सुप्रीम कोर्ट में रोकने की याचिका डाली लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया और कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कोरोना संकट को आधार बताते हुए याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनावई की और प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

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