रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक में गड़बड़ी पाने पर कई पाबंदियां लगा दी है. केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने पर यह कदम उठाया है. इसके तहत रायगढ़ सहकारी बैंक के अकाउंट होल्डर्स को 15000 रुपये से ज्यादा निकालने की अनुमति नहीं है. रिजर्व बैंक ने इसके अलावा भी कुछ अन्य पाबंदियां लगाई हैं.

यह भी पढ़ेंः ITR Return: इतने रूपये के क्लेम पर नहीं आता रिफंड, जानिये क्या है नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि, रायगढ़ सहकारी बैंक के ऊपर बिना पूर्व अनुमति के कर्ज देने पर भी रोक लगा दिया गया है. इसी तरह से रायगढ़ सहकारी बैंक अब न तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है और न ही ग्राहकों से कोई नया डिपॉजिट ले सकता है. केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि, रायगढ़ सहकारी बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से 15 हजार से ज्यादा की राशि नहीं निकाल सकेंगे.

यह भी पढ़ें: अलग-अलग टैक्स पेयर्स के लिए है क्या है ITR भरने की आखिरी तारीख

रिजर्व बैंक ने कहा है कि, ये सारी पाबंदियां छह महीने तक लागू रहेंगी और अगले आदेश तक पाबंदियां रहेगी. जबतक की स्थिति साफ नहीं हो जाती है. उन्होंने ये भी साफ किया है कि, रायगढ़ सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है. पाबंदियों का मतलब ये नहीं है कि, बैंक की लाइसेंस रद्द की गई है.

यह भी पढ़ेंः Post Office की इस योजना में बस एक बार लगाए पैसा, हर महीने होगी बंपर कमाई!

सेंट्रल बैंक के इस फैसले से सहकारी बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि राहत की बात है कि छह महीने के बाद उनकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः PayTm से लेकर Phonepe तक ले रहे हैं सुविधा शुल्क, ऐसे करें भुगतान होगी बचत

आपको बता दें, रिजर्व बैंक सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करता है. किसी तरह की गड़बड़ी पाये जाने पर केंद्रीय बैंक इस तरह के सख्त कदम उठाता है. अगर बैंक की वित्तीय सेहत सही होगी तो पाबंदियां हटा ली जाएंगी.