अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax return) फाइल नहीं किया है तो जल्द से
जल्द कर लें. क्योंकि आयकर विभाग(Income tax department)  ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय
दिया है. अगर आप इस समय सीमा तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको
पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

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एक से चार हफ्ते में मिलेगा रिफंड  

एक बार जब आप आइनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर देते
हैं, तो आयकर
विभाग को आपकी पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका
आयकर रिफंड किया गया है या नहीं. यदि आपका आयकर विभाग द्वारा रिफंड
बनता है, तो यह आपके खाते में एक से चार सप्ताह के बीच में आ जाएगा.

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नहीं मिलेगा कोई पैसा

एक नियम आयकर में ऐसा भी जिसके तहत आपका रिफंड बनने पर भी
आपको पैसा वापस नहीं किया जाता है. यानी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. ZEE न्यूज़ के मुताबिक, 5 जनवरी 2012 को सरकार की तरफ
से जारी प्रेस नोट के अनुसार यद‍ि आयकर व‍िभाग की गणना के ह‍िसाब से आपका आयकर र‍िफंड
100 रुपये से कम होता
है तो यह आपके बैंक खाते में नहीं भेजा जाता.

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रिफंड के नियम

उन्होंने बताया कि अगर 100 रुपये आपका इनकम
टैक्स रिफंड है तो इसे अगले साल के इनकम टैक्स रिफंड में एडजस्ट कर लिया जाएगा.
अगर यह रकम 100 रुपये से कम है तो विभाग आपको एक पैसा भी नहीं देगा. आपको बता
दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग की ओर से आयकर
रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया 15 जून 2022 से शुरू कर दी गयी
है. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद
आपको ITR फाइल करने पर पेनल्टी देनी होगी.