वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) सभी को फाइल करनी चाहिए. क्योंकि, इनकम टैक्स फाइल करना हमारा कर्तव्य है. वहीं, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं यानी आपकी कमाई पूरे साल इतनी है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जरूर फाइल करनी चाहिए. बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून 2022 से शुरू हो चुकी है. अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो आखिरी तारीख से पहले इस काम को निपटा लें.

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अगर आपको आपके ऑफिस से फॉर्म 16 मिल चुका है तो आप बिना देर करे डेडलाइन से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लें. वरना आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. वहीं, जब एक साथ ज्यादा आईटीआर फाइल होता है तो सर्वर पर लोड बढ़ जाता है तो ऐसे में इसे पहले ही निपटा लेंगे तो बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी. इसलिए आप आखिरी समय का इंतजार न करें.

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बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फाइन के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. जबकि जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. वहीं, ऐसा बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है.

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अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.