इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया जारी है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) की लास्ट डेट तारीख 31 जुलाई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों से कह रहा है कि बिना डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार किए जल्द ही आईटीआर फाइल कर दें.

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देय कर पर ब्याज

अगर आप 31 जुलाई के बाद आपके पास बकाया कर है. तो आपको बकाया राशि पर 1 प्रतिशत का मासिक साधारण ब्याज देना होगा, जो महीने के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है.

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साथ ही आंशिक महीने के लिए भी लागू होता है. अगर आप किसी विशेष महीने के पांचवें दिन बकाया टैक्स का भुगतान करते हैं. तो आपको पूरे महीने के लिए 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा.

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यदि टैक्स डिपार्टमेंट (Tax Department) आपके आईटीआर का आकलन करने के बाद एक्स्ट्रा कर मांगता है. कि आपने सही गणना नहीं की है. तो आपको उस एक्स्ट्रा पैसे पर पूर्वव्यापी प्रभाव से ब्याज देना होगा.

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लास्ट डेट के बाद आईटीआर भरने पर लगेगा भारी जुर्माना

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आने में कुछ दिनों का समय बचा है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है. तो सबसे पहले यहीं काम निपटा लें, अन्यथा आपकों भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईटीआर ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता हैं. आप इनकम टैक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे भर सकते हैं. अगर पहले से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपका अकाउंट नहीं है. तो आपको सबसे पहले वहां रजिस्टर करना पड़ेगा. इसके बाद ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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 ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

1.सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं होने की स्थिति में पहले आईडी बनाएं. आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर उपयोग में लिया जाता है.

2. इसके बाद e-File का विकल्प चुनें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें और वित्त वर्ष 2021-22 का चयन करें.

3.मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन मोड को चुनें.

4.एप्लीकेशन स्टेटस में इंडिविजुअल चुनें. इसके बाद आईटीआर1 सलेक्ट करें.

5.आईटीआर फाइल करने के क्षेत्र (region) को चुनें और कंटीन्यु का विकल्प चुनें.

6.लेट्स वैलिडेट प्री-फिल्ड डाटा में आपको 5 टैब नजर आयेंगे जिसमें पर्सनल इनफॉरमेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स देनदारी शामिल है. पांचों टैब को वैलिडेट करना होगा.

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7.अब रिटर्न समरी पर जाएं. सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें.

8.इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा SMS और ईमेल पर Acknowledgement (ITR-V) आएगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी के जरिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके अलावा Acknowledgement पर हस्ताक्षर कर सीपीसी, इनकम टैक्स बैंगलुरू डाक के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर भेज सकते हैं.