इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना सभी लोगों का कर्तव्य है. इस समय पर भरना अच्छा होता जिससे आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगती है. अगर निश्चित समय पर आईटीआर फाइल न किया जाए तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई बार आखिरी तारीख में टैक्स भरना नुकसान हो सकता है क्योंकि कई बार अंतिम समय में फाइलिंग में दिक्कतें आती है तो आपके पास समय नहीं बचता.

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आईटीआर समय पर फाइल नहीं होने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234A के तहत इंट्रेस्ट पेनल्टी (Interest Penalty) लग सकती है. ऐसे में आपको आईटीआर भरने की आखिरी तारीख का पता होना चाहिए.

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आईटीआर फाइल करने की समयसीमा विभिन्न टैक्स पेयर्स के लिए अलग-अलग होती है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, इंडिविजुअल व हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. हालांकि, सरकार तारीख बढ़ाती है तो आखिरी तारीख दूसरी हो सकती है.

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कंपनी, किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर, प्रोप्रायटरशिप, फर्म इत्यादि जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है.

वहीं, किसी वित्त वर्ष में अगर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया है तो इसके लिए सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है.

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अगर डेडलाइन से चूक जाते हैं सेक्शन 234एफ के तहत 5 हजार रुपये की लेट फीस चुकानी होगी. हालांकि 5 लाख से कम सालाना टैक्सेबल आय वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जुर्माने की यह राशि 1 हजार रुपये है. लेट फीस के अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए के तहत पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी. अगर एडवांस टैक्स ड्यू पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 234बी और सेक्शन 234सी के तहत इंटेरेस्ट पेनाल्टी चुकानी होगी. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है.