Willful Defaulter RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. ये सर्कुलर उन लोगों के लिए है जो लोन समय पर नहीं चुकाते हैं. सर्कुलर में कहा गया है कि, जो लोग जानबूझ कर लोन (Willful Defaulter RBI) नहीं चुकाते हैं उन्हें एक अलग कैटगरी में बांट दिया जाएगा. वहीं, ये भी कहा गया है कि, उधारकर्ता बैंक के साथ एक समझौता कर सकते हैं. वह बैंक से टैग को लेकर छुटकारा भी पा सकते हैं.

Willful Defaulter RBI पर विवाद

दरअसल, इसी साल जून 2023 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि, जानबूझ कर एकमुश्त निपटान की अनुमति केवल उच्च पदाधिकारी के मंजूरी के बाद मिलेगी. आरबीआई की इस सर्कुलर को लेकर काफी विवाद हो रहा है.

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अब रिजर्व बैंक ने जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर का उद्देश्य है कि जो भी उधारकर्ता जानबूझकर लोन का भुगतान नहीं करते हैं. उन्हें एक अलग कैटगरी में शामिल किया जाए. ऐसे में जो उधारकर्ता समय पर लोन चुकाते हैं उनके साथ कोई भेदभाव न हो. इसमें ये भी कहा गया है कि, बैंक एक पारदर्शी प्रक्रिया को फॉलो करें.

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डिफॉल्टर लिस्ट से कैसे नाम हटाए

जो उधारकर्ता लोन समय पर नहीं चुकाते हैं उनका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा. इस लिस्ट से नाम हटाने के बाद उधारकर्ता को बैंक के साथ एक समझौता करना होगा. जिसमें सबसे पहले उधारकर्ता को समझौते की राशि का भुगतान करना होगा. अगर कोई उधारकर्ता लोन का भुगतान जानबूझकर नहीं कर रहा तो बैंक उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है. डिफॉल्टर सूची में आने के बाद उधारकर्ता के पास 6 महीने का समय होगा कि वह इस लिस्ट से अपना नाम बाहर निकाल लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैंक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.