बीमा नियामक IRDA ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के मानक और आसान बीमा उपलब्ध कराने को कहा है. IRDA ने कहा है कि बाजार में अनेक प्रकार के व्यक्तिगत दुर्घटना उत्पाद हैं. ऐसे में हर बीमा की अपनी विशेषताएं हैं तो ग्राहकों को उन्हें चुनने की चुनौती होती है. इसलिए एक मानक दुर्घटना बीमा होना चाहिए.

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IRDA ने मानक दुर्घटना कवर को लेकर बीमा कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. नियामक ने इश्योरेंस कंपनियों को एक अप्रैल से बाजार में एक मानक दुर्घटना बीमा लेकर आने को कहा है. इसका मतलब यह है कि सभी कंपनियों द्वारा लाए गए इस मानक उत्पाद की विशेषताएं और शर्तें एक जैसी होंगी.

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मानक दुर्घटना बीमा होने से ग्राहकों को किसी भी बीमा कंपनी से पॉलिसी लेना आसान होगा. एकसमान पॉलिसी होने से बीमा के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा. इस पॉलिसी का नाम ‘सरल सुरक्षा बीमा’ निर्धारित कर दिया गया है.

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प्रस्तावित बीमा के बारे में अपने दिशानिर्देश में इरडा ने कहा कि यह सामान्य व स्वास्थ्य दोनों प्रकार की बीमा कंपनियों के लिए है. इसमें बीमा की कुल राशि कम से कम 2.5 लाख व अधिकतम एक करोड़ रुपये निर्धारित करने को कहा गया है. बीमा की कुल राशि का निर्धारण 50,000 रुपये के अंतराल पर होगा. मानक योजना में बीमा कंपनियों को अपनी तरफ से विकल्प जोड़ने की छूट भी दी गई है.

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निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बीमा में व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में बीमा की कुल इंश्योर्ड राशि का भुगतान किया जाएगा. दुर्घटना पर इलाज व अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े सभी प्रकार के खर्चे इसमें शामिल रहेंगे. बीमा खरीदने की उम्र सीमा 18-70 साल की रखी गई है.

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