कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के खाताधारकों के लिए यह खबर काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन प्रॉसेस की मदद से अपनी भविष्य निधि (PF) के पैसे निकाल सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य यह काम ई-सेवा पोर्टल की सहायता से कर सकते हैं. नौकरी से कर्मचारी रिटायर होने के बाद पीएफ में से अपनी पूरी बचत निकाल सकते हैं या फिर वित्तीय आपातकाल के समय कुछ मानदंडों को पूरा करने पर वे आंशिक रकम निकाल सकते हैं.

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पीएफ बैलेंस

कई लोगों को पीएफ के पैसे निकालने के प्रॉसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है. ऐसे हम आपको यहां पीएफ बैलेंस निकालने का बेहद तरीका बताएंगे, जिसके माध्यम से पीएफ की राशि निकाली जा सकती है.

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पीएफ बैलेंस को निकलने के लिए फॉलो करें ये सेटप्स

-सबसे पहले आधिकारिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल पर जाएं.

-अब अपने पासवर्ड और यूएएन की मदद से कर लॉग इन करें.

-इसके बाद सत्यापन के लिए कैप्चा दर्ज करें.

-अब ‘Online Services’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘क्लेम (फॉर्म 19, 31, 10सी या 10डी)’ ऑप्शन को चुनें.

-इसके बाद अगली स्क्रीन पर अपना बैंक खाता नंबर डालें और फिर ‘Verify’ पर क्लिक करें.

– अब ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.

– ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें.

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-क्लेम फॉर्म में ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ टैब के तहत उस क्लेम का चयन करें जिसकी आपको जरुरत है.

-अब आपको फंड निकालने के लिए एक फॉर्म चुनना होगा. इसके लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें. फिर इसके लिए पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ को चुनें. फिर इस तरह के अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता प्रदान करें.

– Certificate पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें.

– अब आपने जिस उद्देश्य के लिए फॉर्म को भरा है. उसके लिए कर्मचारी को स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जा सकता है.

– नियोक्ता के माध्यम से निकासी अनुरोध को मंजूरी देने के बाद, आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा.