अगर आप एक पेंशनभोगी (Pensioner) हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने हाल ही में पेंशनरों को लेकर एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में कहा गया कि पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगी जब भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे उस तिथि से 1 वर्ष के लिए वो मान्य हो जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले पेंशनभोगियों को हर वर्ष नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था. बिना किसी रूकावट के पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है. इसके पीछे का मकसद यही है कि इससे पता चलता रहता है कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं.

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट में कहा कि EPS-95 के पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र को कभी भी जमा कर सकते हैं. ये जमा करने की तारीख से एक साल के लिए वैध होगा. यानी अब नवंबर के महीने में ही करोड़ों पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

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कहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट?

अगर आप पेंशनभोगी हैं और आपको नहीं पता कि ये जीवन प्रमाण पत्र कहां जमा कर सकते हैं तो बता दें कि आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं.

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घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र को करें जमा

बता दें कि अगर आप एक पेंशनभोगी हैं तो आप घर बैठकर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नॉनस्टॉप बैंकिंग अलायंस या डाक विभाग सेवा का उपयोग करके डेट सर्टिफिकेट जमा कर सकता है