EPFO Circular on Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए दिशानिर्देश पेश किए हैं, जिसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कर्मचारी संयुक्त रूप से हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. कर्मचारी जो 31 अगस्त, 2014 तक मेंबर रहे थे और जिन्होंने योजना के तहत हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, वे अब भी ऐसा कर सकते हैं. ईपीएफओ की ओर से इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश (EPFO Circular on Higher Pension) जारी किए गए हैं. इस काम को करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय तय किया गया है.

यह भी पढ़ें: SBI Loan Customers अपनी बढ़ी EMI चेक कर लें, बैंक ने दे दिया है झटका

नवंबर 2022 का आदेश बरकरार (EPFO Circular on Higher Pension)

EPFO द्वारा हायर पेंशन विकल्प के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सदस्य और नियोक्ता संयुक्त रूप से ईपीएस के तहत आवेदन कर सकेंगे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 को ईपीएस संशोधन के साथ पेंशन योग्य वेतन कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था. इसमें, सदस्यों और नियोक्ताओं को भी ईपीएस में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी गई थी.

यह भी पढ़ें: New PF withdrawal Rule: पीएफ खाताधारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, कम देना होगा TDS, जानें डिटेल्स

जल्द ही शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा

एक आधिकारिक आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ की स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. संगठन की ओर से कहा गया है कि जल्द ही यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी और इसके लिए एक यूआरएल (URL) जारी किया जाएगा. इसकी जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे.

यह भी पढ़ें: RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक फिर दे सकता है ब्याज दर पर लोगों को झटका!

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • EPS सदस्य को अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा.
  • आवेदन पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे.
  • जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन के विकल्प को चुनना होगा.
  • पीएफ से पेंशन फंड में समायोजन के लिए कर्मचारी की संयुक्त सहमति जरूरी होगी.
  • आवेदन जमा करने के तुरंत बाद URL बताया जाएगा.