New PF withdrawal Rule: अगर आप पीएफ खाताधारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. अब पीएफ बैलेंस निकालने पर टीडीएस में राहत मिलेगी. दरअसल, केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF ) से भविष्य निधि की निकासी के नियमों में बदलाव की घोषणा की है. जिसके तहत अब अगर आप (New PF withdrawal Rule) किसी कारण से 5 साल की अवधि से पहले अपना पीएफ बैलेंस निकालना चाहते हैं और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में अब आपको 30% की जगह 20% टीडीएस देना होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. हालांकि, नॉन-लिंक्ड पैन कार्ड के मामले में ये नियम लागू होंगे.

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पहले के मुकाबले अब कम देना होगा टीडीएस

नौकरी कर रहे लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश करना एक बेहतर विकल्प माना जाता है. उनकी सैलरी का एक हिस्सा उनके ईपीएफ खाते में जमा होता है. जिस पर सरकार काफी अच्छा ब्याज देती है. यह पैसा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक संकट में लोगों की मदद करता है. कई बार जरूरत पड़ने पर हमें 5 साल से पहले पीएफ बैलेंस निकालने की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे समय में खाताधारकों को टीडीएस का भुगतान करना पड़ता है. इस दौरान जिन खाताधारकों का पीएफ खाता उनके पैन कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें पहले के मुकाबले कम टीडीएस देना होगा. इससे लोगों को राहत मिलेगी, पहले उन्हें ऐसी निकासी पर 30% टीडीएस देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 20% करने का ऐलान किया गया है.

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अगर पीएफ खाता खुलवाए पांच साल नहीं हुआ है और राशि निकाल ली गई है और पीएफ खाता पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन निकाली गई राशि रयोग्य आय में शामिल होगी. इस पर इनकम टैक्स भी देना होगा.

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मिस्ड कॉल से चेक हो जाएगा बैलेंस

पीएफ खाताधारक मिस्ड कॉल के जरिए अपना पीएफ बैलेंस पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर खाता राशि से जुड़ा एक मैसेज आ जाएगा.