PF Rules: नौकरी पेशा वालों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF काफी एहमियत रखता है. ये एक सुरक्षित सेविंग प्लान है जहां आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट (Interest) के साथ सुरक्षा मिलती है. पीएफ सरकारी और प्राइवेट नौकरी करनेवाले दोनों के लिए होती है. जिसमें आप अपनी सैलरी से कटौती कर इसमें जमा करते हैं. पीएफ आपके जीवन का बड़ा फंड बन जाता है. जिसे आप रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल करते हैं. वहीं, जरूरत पड़ने पर आप इसे एडवांस में निकाल सकते हैं. हालांकि, आप इसे सीधे नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन जायज कारण बताकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें, PF Rules के तहत आप घर खरीदने के लिए भी पीएफ फंड से एडवांस निकाल सकते हैं.

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PF Rules में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस का प्रावधान

EPFO ने घर खरीदने या निर्माण करने और प्लॉट खरीदने के लिए नियम का प्रावधान किया है. आप अपने पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस से इसकी निकासी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करने होंगे. हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए EPF की पांच साल की सदस्यता होनी आवश्यक है. इसके अलावा आपके खाते में ब्याज सहित कम से कम 1000 रुपये हो.

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नियम के मुताबिक, प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने की सैलरी डीए सहित या EPF खाते में इंटरेस्ट सहित कुल जमा राशि और प्लॉट की वास्तविक कीमत जो भी कम हो वह राशि मिल सकती है. इस एडवांस को लेने के लिए आपको Umang App या फिर EPFO की आधिकारिक साइट पर फॉर्म 31 को भरना होगा. इसका पता आप ऐप, आधिकारिक वेबसाइट और SMS के जरिए पता कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें, किसी भी नौकरी पेशा वाले कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी की कटौती PF अकाउंट के लिए की जाती है. एम्पलाॉयर की ओर से एम्पलाई की सैलरी में की गई कटौती 8.33 प्रतिशत EPF में , जबकि 3.67 प्रतिशत EPF में पहुंचता है.