House Rent Allowance: नौकरीपेशा करने वाले कर्मचारियों को किराए के मकान के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता (HRA) दिया जाता है. मकान किराया भत्ता की सहायता से आप इनकम टैक्स छूट में लाभ पा सकते हैं. HRA पर छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत मिलती है. वही, जो व्यक्ति अपने घर में रहते हैं उन्हें मिलने वाले HRA पर टैक्स लगता है. आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय HRA पर छूट का दावा कर सकते हैं. किराए के घर की रेंट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर HRA टैक्स पर छूट मिलती है. आप HRA का पूरा या आंशिक फायदा उठा सकते हैं. अगर आप HRA पर टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी देना होगा क्योंकि किराया मकान मालिक की आमदनी होती है.

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बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि मकान मालिक अपना पैन नंबर देने से मना कर देता है या फिर उसके पास पैन कार्ड होता ही नहीं है. ऐसे में आप बिना मकान मालिक के पैन कार्ड के टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा सकते. बता दें कि टैक्सेबल आमदनी की गणना HRA को कुल इनकम से घटाकर की जाती है. एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपका सालाना मकान किराया एक लाख से अधिक है तो आपको HRA टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड अवश्य देना होगा. अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो आपको मकान मालिक के नाम और पते के साथ पैन कार्ड न होने का एक डिक्लेरेशन देना होगा. अगर आप का सालाना किराया 1 लाख से कम है तो आपको किराए की रसीद के साथ मकान मालिक का पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा.

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हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) के बारे में जानिए

हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, किसी भी वेतनभोगी को दिए जाने वाला एक भत्ता होता है. नियोक्ता अपने कर्मचारी को उनके घर का किराया चुकाने के लिए यह भत्ता देता है. यह भत्ता कर योग्य होता है. HRA पर टैक्स छूट का लाभ केवल वही नौकरीपेशे वाला व्यक्ति ले सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो और वह किराए के मकान में रहता हो. अगर घर का किराया किसी परिवार के सदस्य को ही चुकाया जाता हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको HRA पर छूट मिल जाएगी. वहीं, अगर कर्मचारी का अपना खुद का घर है लेकिन वह उसी शहर में या किसी अन्य शहर में किराए के मकान में रहता है तब भी वह HRA पर छूट पा सकता है.

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इनको नहीं मिलता टैक्स छूट का लाभ

HRA के रूप में हुई कमाई पर टैक्स की बचत केवल वही नौकरीपेशे वाला व्यक्ति कर सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो और वह किराए के मकान पर रहता हो. अगर किसी व्यक्ति का खुद का बिजनेस है तो वह HRA पर टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकता. यह जरूरी नहीं है कि आप HRA के तहत टैक्स छूट का लाभ पाने के लिए मकान मालिक को ही किराए का भुगतान करें. टैक्स का लाभ उठाने के लिए आप अपने माता-पिता को भी किराया दे सकते हैं लेकिन माता-पिता को मकान या संपत्ति से आने वाली आय के रूप में इसे दिखाकर इस पर इनकम टैक्स भरना होगा. परंतु यह नियम पति-पत्नी के साथ लागू नहीं होता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है.

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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख जानें

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सितंबर के महीने में ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है. पहले यह तारीख 30 सितंबर 2021 थी.

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