Income Tax Refund : अगर कोई व्यक्ति टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा टैक्स का भुगतान कर दे तो उसको इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा. ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब वह व्यक्ति उस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को फाइल करेगा. इसके अलावा टैक्स विभाग द्वारा आइटीआर की प्रोसेसिंग होनी आवश्यक है. इसका नोटिस टैक्स विभाग द्वारा आपको भेजा जाएगा. यह नोटिस इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 143 (1) के तहत भेजा जाता है.

यह भी पढ़ेंः SBI का ग्राहकों को तोहफा, अब YONO App से फ्री में भरे ITR, जानें कैसे

भारत सरकार ने इस साल के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 तय की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें इनकम टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है. टैक्सपेयर द्वारा नॉमिनेट किए गए बैंक अकाउंट में सीधे रिफंड की राशि पहुंचाई जाती है. ट्रैक स्पीड द्वारा टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अकाउंट को नॉमिनेट किया जाता है इसीलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपने अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही भरा हो. इसके अतिरिक्त टैक्सपेयर को अपने बैंक अकाउंट को सरकार के नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट करना होगा और पेन बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना अति आवश्यक है.

यह भी पढ़ेंः आपके Saving Accounts पर कितना बैलेंस होता है टैक्स फ्री, जान लें

इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें:-

आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस नए इनकम टैक्स पोर्टल या NSDL वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

नए इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे चेक किया जाए?

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. उसके बाद आपको अपने पैन को, यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा.

उसके बाद आपको ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. वहा इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करके और फिर व्यू प्वाइंट रिटर्न्स ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद अपने द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट आइटीआर को चेक करें. फिर न्यू डिटेल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करें. एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फाइल का स्टेटस नजर आ जाएगा. इसमें आपको टैक्स रिफंड को जारी करने की तारीख, रिफंड की गई राशि और इस साल के लिए बकाया किसी रिफंड की क्लीयरेंस की तारीख भी दिखेगी.

यह भी पढ़ेंः PF पर मिलने वाले इंश्योरेंस से आप हैं बेखबर तो जान लें होगा लाखों का फायदा

TIN NSDL वेबसाइट पर

इनकम टैक्स रिफंड को ट्रैक करने का दूसरा तरीका NSDL वेबसाइट है. एक बात अवश्य ध्यान रखें की टैक्सपेयर एसेसिंग ऑफीसर द्वारा रिफंड बैंकर को रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद ही वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस देखा जा सकता है.

इसके लिए सबसे पहले आपको https:/tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा.

उसके बाद आपको अपने पैन की डिटेल्स भरनी होगी.

इसके बाद आपको उस एसेसमेंट एयर को सेलेक्ट करना होगा जिसका आप रिफंड चेक करना चाहते हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एसेसमेंट ईयर 2021-22 होगा.

उसके बाद कैप्चा कोड डालें और सब्मिट पर क्लिक कर दें. आपके रिफंड स्टेटस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा.

यह भी पढ़ें: Post Office का ये अकाउंट अब घर बैठे खुलवाएं, मिलेगी डिजिटल सुविधा

रिफंड न मिलने पर क्या करें?

अगर आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे नंबर 21, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने, मेन गेट, गचीबोली, हैदराबाद-50001 इस पते पर खत लिख कर भेज सकते हैं.

आप चाहे तो [email protected] पर ईमेल भी भेज सकते हैं.

इसके अलावा लोगों को 18004259760 नंबर दिया गया है. यह नंबर एसबीआई कॉल सेंटर का नंबर है.

यह भी पढ़ें: अक्टूबर की पहली तारीख से बदल रहा ये नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और UPI से भुगतान करने वाले जान लें