How to get refund of railway ticket: देश की एक बड़ी आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेती है. क्योंकि इसमें किराया भी दूसरे संसाधनों की तुलना में कम होता है और इसके साथ और भी तमाम सुविधाएं (Indian Railway Services) मिलती है.  ट्रेन (Train) में सफर करने वाले यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर सरलता से भारतीय रेलवे (Indian Railway) की टिकट बुक और कैंसिल (Cancelled Train Ticket) कर सकते हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंसिल टिकट पर ​टीडीआर फाइल करने पर आप रिफंड के लिए भी क्लेम (Refund Claim) कर सकते हैं. लेकिन कई लोगो को पता नहीं होता कि यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं? आइए हम आपको बताते इसके बारे में पूरी डिटेल.

भारतीय रेलवे की वेबसाइट erail.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जिस ट्रेन से आप यात्रा करने वाले है. यदि वह ट्रेन आपसे छूट जाती है तो ऐसे में आप सफर नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे मामले में आप टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा. यात्री को रेलवे की शर्तों के मुताबिक रिफंड दिया जाएगा.

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सफर करने नहीं दी जाएगी अनुमति

अगर ट्रेन छूट गई है तो यात्री इस टिकट से किसी दूसरे ट्रेन में यात्रा करते हैं. तो रेलवे इसकी अनुमति नहीं देगा. ऐसे मामले में TTE के द्वारा पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना (Without Ticket Fine) भी वसूला जा सकता है और साथ ही रेलवे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है.

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रिफंड लेने के लिए क्या करना होगा

यदि आप ट्रेन छूट जाने पर रिफंड लेना चाहते हैं तो ट्रेन टिकट को रद्द न करें. आप ​TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं. इसमें यात्री को सफर न करने वजह भी बतानी होगी. यदि आप चार्ट तैयार हो जाने के बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर सकते हैं. अन्य किसी रेलवे स्टेशन से टीडीआर फाइल करके रिफंड नहीं लिया जा सकता है.