पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप पेंशन लेते हैं तो नियमों के मुताबिक, इस साल यानी 2021 में आपको 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना होगा. अगर पेंशनधारी इसे इग्नोर करते हैं तो उनकी पेंशन रूक जाएगी.

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण होता. इन्हीं महीनों में पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसी Life Certificate को जमा करने के बाद आपकी पेंशन आगे जारी रहती है.

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं जमा

अब पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा UDAI द्वारा मान्य फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए. इसके बाद स्मार्टफोन के जरिये ईमेल आईडी औऱ ऐप में बताए गए तरीकों के से जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैं.

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घर बैठे भी कर सकते हैं जमा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन हैं. ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये सुविधा दे रही है.

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आप वेबसाइट (doorstepbanks.com या www.dsb.imfast.co.in/doorstep/login), या ‘डोरस्टेप बैंकिंग’ मोबाइल एप्लिकेशन, या टोल-फ्री नंबर (18001213721 या 18001037188) पर कॉल करके बैंक की डोरस्टेप सेवा बुक कर सकते हैं.

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