इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने और बैंक से जुड़े लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) अनिवार्य है. साथ ही अब नागरिक पहचान के तौर पर भी पैन कार्ड को इस्तेमाल में लिया जाने लगा है. अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पहले से बने हुए पैन कार्ड में कोई बदलाव करना है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आप घर बैठे ही अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकेंगे. यदि आप पैन कार्ड (How to update PAN Card) में नाम और जन्मतिथि, साइन, लिंग, पता और संपर्क आदि बदलना चाहते हैं तो ये लेख आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इस लेख में हम आपको पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट (PAN Card Update) करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

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पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

1. पैन कार्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और फिर यहां से सर्विस सेक्शन में जाएं.

2. इसके बाद सर्विस सेक्शन में से पैन कार्ड वाले ऑप्शन में जाना है और चेंज/करेक्शन पैन डेटा पर क्लिक करना है.

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन टाइप ड्रॉपडाउन मीनू में जाना है और मौजूदा पैन डेटा में चेंज/करेक्शन या रिप्रिंट पैन पर क्लिक करना है.

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4. अब आपको ड्रॉपडाउन मीनू से पैन कार्ड टाइप को सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपनी डिटेल्स भरनी है.

5. आपको इसमें अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करना है. इसके बाद फॉर्म के साथ कैप्चा डाले और फॉर्म को सबमिट कर दें.

6. फॉर्म सबमिट करते ही आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको आपकी ईमेल आईडी से एक टोकन नंबर और एक लिंक प्राप्त होगा. इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे पैर अपडेट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे.

7. अब आपको मांगी गई जानकारी दर्ज करनी है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है. इसके बाद आपको मांगे गए डॉक्युमेंट्स अपलोड करने हैं और पेमेंट करना है.

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8. आप पेमेंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड को इस्तेमाल में ले सकते हैं.

9. पेमेंट कंफर्म होते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी. आप इस स्लिप को प्रिंट करवा लें और मांगी गई जानकारी जैसे फोटो और साइन करके एनएसडीएल ई-गवर्नेंस के दिए गए पते पर भेज दें. वेरिफिकेशन के बाद आपकी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी.