जिन लोगों के पास PAN Card और आधार कार्ड (Aadhar Card) है उनके लिए एक जरूरी खबर है. अगर आपके पास भी ये दोनों कार्ड हैं तो सरकार की ओर से काफी जानकारी दी गई है. आपको बता दें कि आजकल इन दोनों कार्डों की जरूरत आपके घर से वित्तीय लेनदेन के लिए होती है, इसलिए आपको इससे जुड़ी हर अपडेट की जानकारी होनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से अब क्या नई जानकारी दी गई है-

सरकार द्वारा सभी कार्डधारक तुरंत अपने आधार को पैन से लिंक कराने को कहा गया है. सरकार ये काफी समय से कह रही है. चेतावनी भी दे रही है हालांकि, इसे करने की आखिरी तारीख को सरकार लगातार बढ़ा रही है. अब यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और अमान्य कार्ड का उपयोग करने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.

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आयकर विभाग ने किया ट्वीट

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. देर न करें, आज ही लिंक करें.

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ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

अगर आप दोनों कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा. ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां पर लॉगइन करने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा.

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इस तरह हो जाएगा लिंक

अब प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा, उसे चुनें. यहां दिए गए सेक्शन में आपका आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.