यदि आप कहीं आने जाने के लिए अक्सर फ्लाइट(Flight) से
यात्रा करते हैं. तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. दरअसल कई बार सफर
के दौरान ऐसा होता है कि एयरलाइन(Airlines) की तरफ से किसी कारणवश आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी
जाए या फिर आपकी बोर्डिंग ही न हो सके, तो ऐसे में यात्री(Passengers) को काफी समस्या का सामना
करना पड़ सकता है. लेकिन ऐसे केस में DGCA (Directorate General of Civil Aviation) की तरफ से यात्री को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं. जिनके
बारे में शायद आपको भी नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं आज हम आपको बताने वाले है DGCA की तरफ
से दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं के बारे में.

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अगर कभी आप हवाई यात्रा करने जा रहे
हैं, लेकिन किसी कारणवश आपकी फ्लाइट एयरलाइन की तरफ से ही कैंसिल कर दी जाती है और
आप उनके द्वारा किसी प्रकार के सब्सटीट्यूट ऑफर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं. तो
DGCA के नियम के अनुसार, एयरलाइन
को आपको पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा. ऐसे केस में एयरलाइन CAR
सेक्शन
3, सीरीज एम, पार्ट-2 के तहत किराया वापस होने की प्रक्रिया
शुरू होती है. मतलब यह है कि आपका पूरा पैसा आपको वापस किया जाएगा.

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DGCA की
ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जब भी एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट
कैंसिल हो जाती है, लेकिन आप इसके बाद भी सफर करना चाहते हैं तो यह एयरलाइन की
जिम्मेदारी है कि वह आपके लिए किसी दूसरी फ्लाइट में इंतजाम करे. एयरलाइन इस
जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसे आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी
होगी.

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फ्लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था व रिफंड के अलावा
भी कुछ सुविधाएं हैं जो आपको मुहैय्या कराई जाती हैं. जिसमें यदि आप अपने रीयल
फ्लाइट से सफर करने और वैकल्पिक फ्लाइट की प्रतीक्षा करने के लिए एयरपोर्ट को अवगत
करा चुके हैं,  तो ऐसे में आपके नाश्ते और खाने के लिए व्यवस्था
करने की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की होती है.

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अगर कभी ऐसा होता है कि आप एयरलाइन द्वारा
प्रस्तावित वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं या एयरलाइन के
कंट्रोल से परे असाधारण परिस्थितियों के चलते फ्लाइट कैंसिल हो जाती है,  तो आप किसी भी
मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सकते हैं. यानी की एयरलाइन की तरफ से आपको कोई रिफंड
नहीं उपलब्ध कराया जाएगा.