PM Fasal Bima Yojana: देश के अलग-अलग राज्यों में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से फसलों को अधिक नुकसान हुआ है. महाराष्ट्र, असम जैसे राज्यों में बाढ़ के कारण फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है. तेलंगाना, कर्नाटक ,गुजरात और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं. ऐसे में इस समय में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) ले रखा है. वो भारी नुकसान से बच जाएंगे.

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इतने घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना दें

आजतक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, यदि आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है. तो इस बात की जानकारी आप 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को दें. इसके बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजेगी. वह व्यक्ति फसल का आंकलन करेगा कि कितनी फसल खराब हो चुकी है. इसके बाद आगे की प्रकिया पूरी कर किसानों के अकाउंट में मुआवजे के पैसे भेज दिए जाएंगे.

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कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक से इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. वही, ऑनलाइन अप्लाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर पंजीकरण करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के समय मांगी गई सारी जानकारियां दर्ज करनी होगी.

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इस तरह करें आवेदन

-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

-होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.

-अब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपका खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में लॉगिन करें.

-सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आयु, राज्य भरे.

-इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज को सब्मिट करें.

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किन किसानों को मिलेगा लाभ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बंटाईदार किसान, फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसानों को शामिल किया जाएगा. वहीं, बंटाईदार किसानों को संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसान जिस जिले में रहता है उस परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी.