कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी कर्मचारियों को PF की सुविधा देता है. हर सैलरीड व्यक्ति की इनकम एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है. ईपीएफओ में जमा पैसे आप आपात स्थिति में निकाल सकते हैं. ऐसे में यह इमरजेंसी फंड के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है. EPFO अपने अकाउंट होल्डर्स (PF Online Complaint Steps) को कई प्रकार की सुविधाएं देता है. उन्हीं में से एक हैं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अकाउंट ट्रांसफर कर EPFO सब्सक्राइबर्स को निकासी और केवाईसी (KYC) आदि करने में कई प्रकार की परेशनियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ईपीएफओ ने अकाउंट होल्डर्स की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है.

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ईपीएफओ ने पर ट्वीट कर दी जानकारी

आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ईपीएफओ ने ट्वीट किया है. ‘सदस्य EPFO की सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए http://epfigms.gov.in पर शिकायत पोर्टल पर जा सकते हैं.’ इसके साथ ही आप टोल फ्री नंबर 1800-118-005 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यदि आप भी पीएफ अकाउंट से जुड़ी किसी परेशानी के लिए शिकायत दर्ज करना चाहते हैं. तो चलिए हम आपको हम आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के सरल स्टेस्प के बारे में बताएंगे.

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PF सब्सक्राइबर्स इस तरह दर्ज कराएं शिकायत-

-सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://epfigms.gov.in/ पर जाएं.

-फिर इसके बाद यहां Register Grievance के विकल्प पर क्लिक करें.

-इसके आगे आपको स्टेटस चुनना होगा. अब आपको PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा.

-अब पीएफ मेंबर के विकल्प को चुनें और उसमें UAN नंबर और Security कोड डालें.

-इसके बाद Get Details के विकल्प चुनें.

-फिर बाद में आप Get OTP विकल्प को चुनें और अपने सभी पर्सनल जानकारी दर्ज करें.

-आगे आपको Grievance के विकल्प को चुनना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी.

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-अब अपनी शिकायत दर्ज करते समय उससे संबंधित बाकी सभी दस्तावेज भी जमा करना होगा.

-इसके Submit विकल्प पर क्लिक करें.

-अब आपके ईपीएफओ के Registered Mobile Number और ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज होने का मैसेज मिल जाएगा.