EPFO Life Insurance: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी कर्मचारियों (Employees) को PF की सुविधा देता है. इसके अलावा ईपीएफओ अपने रजिस्टर्ड कर्मचारियों को लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी देता है. इस आर्टिकल में हम आपको ईपीएफओ के लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance)के बारे में जानकारी देंगे.
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ऐसे समझें क्या है स्कीम
ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना चलाता है. यह स्कीम ईपीएस और ईपीएफ के साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में कार्य करती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कीम में यदि जॉब के समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है. तो ईपीएफओ द्वारा उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं. इस इंश्योरेंस स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को आर्थिक मदद दी जाती है.
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नॉमिनी को मिलता है पैसा
एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, EDLI स्कीम में मिलने वाला इंश्योरेंस क्लेम कर्मचारी पिछले 12 महीनों के वेतन पर निर्भर करता है. यदि कोई कर्मचारी लगातार 12 महीनों तक जॉब करता हैं. तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. बता दें कि इस स्कीम में कर्मचारी को केवल तभी तक कवर मिलेगा, जब तक वो जॉब में रहेगा. अगर कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के बाद उसकी किसी वजह से मृत्यु होती है. तो उसका नॉमिनी या फैमिली इंश्योरेंस के लिए दावा नहीं कर सकती है.
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सैलरी से कटता है पैसा
इस स्कीम के तहत कर्मचारी के परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का कवर दिया जाता है. इस स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस के लिए कर्मचारी के वेतन में से कटने वाले पीएफ का 0.5 फीसदी हिस्सा जमा होता है. यह योजना ईपीएस और ईपीएफ के कॉम्बिनेशन के रूप में काम करती है.