Delhi face mask rules; दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया है. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इस आदेश में कुछ छूट भी दी गई है. अधिसूचना के इस प्रावधान के तहत निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा.

दिल्ली में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए में अधिकारियों ने शहर में फेसमास्क का उपयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है. यह वैसे ही आता है जैसे दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में वायरस के 2,100 से अधिक ताजा मामले दर्ज किए हैं. 

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दक्षिणी दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कार्यालय के जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि अब सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, और ऐसे सभी स्थानों पर बिना फेस मास्क के दिखने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

पिछले दो हफ्तों से दिल्ली में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गया है और इसलिए दिल्ली में अधिकारियों ने नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

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यह ध्यान रखने वाली बात है कि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया है, हालांकि यह नियम निजी चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. इसका मतलब है कि यदि आप अपनी कार में यात्रा कर रहे हैं तो आप बिना मास्क के रह सकते हैं आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. 

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दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं. यहां पिछले 24 घंटे (11 अगस्त को आए ताजा मामले) में 2146 केस मिले हैं. जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से गई है. यह करीब 180 दिन में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी. मुंबई में भी 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस मिले हैं.