केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर चेतावनी दी है. आईटी मंत्रालय की ओर से ट्विटर को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ-साफ कहा गाय है कि, कंपनी को नए नियमों को जल्द से जल्द लागू करने होंगे, वरना उन्हें इसके गंभीर परिणाम भूगतने के लिए तैयार रहना होगा.

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समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए आखिरी नोटिस दिया है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो IT Act 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को समाप्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

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मंत्रालय ने कहा है कि नियम 26 मई 2021 से ही प्रभावी है लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर को एक अंतिम नोटिस भेजी गई है. उनके पास आखिरी अवसर है कि वह नियमों का पालन करें.

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गौरतलब है कि, 5 जून को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट से ब्लू वैरिफाइड टिक को हटा दिया गया था. हालांकि, इसे बाद में वापस रिस्टोर कर दिया गया. इसके पीछ ट्विटर ने कहा कि अकाउंट करीब एक साल से इनएक्टिव हैं और सत्यापन नीतियों के अनुसार अकाउंट इनएक्टिव रहता है तो ब्लू वैरिफाइट टिक हटाया जा सकता है.

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