पंजाब (Punjab) की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने यातायात के नियमों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किया तो न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि गलती दोहराने पर जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा. इसके साथ ही ये भी कहा गया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. साथ ही नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या एक यूनिट रक्तदान करना होगा.

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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है, वो चर्चा का विषय बन चुका है. अधिसूचना में जिक्र किया गया है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा. इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा. इतना ही नहीं कम से कम 20 स्कूली स्टूडेंट्स को 2 घंटे तक यातायात के नियम सिखाने होंगे.

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य सजा के रूप में 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. इसमें ओवरस्पीडिंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप करना शामिल है.

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किस नियम के उल्लंघन पर कितना देना होगा जुर्माना

पंजाब में अब अगर कोई व्यक्ति ओवरस्पीडिंग के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे पहले एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, अगर कोई बार-बार इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी. वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी. ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दूसरी बार ये राशि दोगुनी हो जाएगी.

रेड लाइट जंप करने पर भरने होंगे इतने रुपये

पहली बार रेड लाइट जंप करने या ट्रिपल राइडिंग करने पर व्यक्ति को एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, दूसरी बार उल्लंघन किया तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा. पंजाब पुलिस ने यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोकने और नए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए ट्रैफिक बैरियर लगाने की घोषणा की है.

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पंजाब में क्या है ट्रैफिक का हाल

पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात है. यहां रोजाना 13 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं. साल 2011 से 2020 के दौरान पंजाब में 56,959 से अधिक दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें 46,550 लोगों की मृत्यु हुई.