पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने मौत की सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया. इसके बदले उन्होंने दया याचिका को ही आगे बढ़ाने की मांग की. ये जानकारी पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को दी.

पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने इस्लामाबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 17 जून 2020 को कुलभूषण जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 49 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

इसके बाद भारत ने आईसीजे से संपर्क कर जाधव की सजा और राजनयिक पहुंच की अनुमति न देने के पाकिस्तान के फैसले को चुनौती दी थी. भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद कारोबार कर रहे थे. आईसीजे ने पाकिस्तान को कहा था कि उसे जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए. जाधव को राजनयिक पहुंच भी उपलब्ध करवाने को कहा गया था.