बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है. साथ ही स्कूलों और कालेजों 15 मई तक बंद रखा जाएगा और अगर जिला अधिकारी चाहें तो अपने जिले में धारा 144 लागू कर सकते हैं.

जानें बिहार में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

* पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

* स्कूलों, कालेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को अब 15 मई तक बंद रखा जाएगा. इस अवधि में किसी प्रकार की शैक्षणिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

* नौकरी से संबंधित परीक्षाओं के बारे में आगे हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

* सभी सिनेमा हाल, माल, कलब, जिम, पार्क एवं उद्यान 15 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे.

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* सभी दुकान, प्रतिष्ठान, फल-सब्जी की मंडी एवं मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम सात बजे के बजाए छह बजे तक ही खुले रहेंगे.

* रोस्टोरेंट, ढाबा एवं भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा परंतु होम डिलीवरी नौ रात्रि तक जारी रहेगा। सभी धार्मिक स्थान अब 30 अप्रैल के बजाय 15 मई तक बंद रहेंगे.

* सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी अथवा निजी पर रोक रहेगी लेकिन दफन, दाह संस्कार, पूजा, श्राद्ध, विवाह पर यह लागू नहीं होगा. दफन अथवा दाह संस्कार में अब 50 के बजाए 25 लोगों, शादी-विवाह में 200 के बजाए 100 व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है.

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* जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का लगाकर अनावश्यक भीड को नियंत्रित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

* आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर बाकी सरकारी एवं अन्य कार्यालय अब शाम छह बजे के बजाए पांच बजे तक ही खुले रहेंगे.

* ग्रामीण और शहरी इलाके में निषिद्ध क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है.

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पंचायती राज और नगर विकास विभाग के द्वारा हर परिवार को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा. चिकित्सा कर्मियों को पिछले साल की भांति इसबार भी एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाए जाने के साथ इसकी रिपोर्ट मिलने में विलंब न हो इसको लेकर भी ठोस निर्णय लिया गया है ताकि समय से मरीजों का इलाज शुरू हो सके.

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With PTI Inputs