केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. अब कार कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत मिल गई है. ये संस्थान अपने सेंटर्स में ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करा पाएंगे. अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको परिवहन विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, हालांकि गाड़ियों के पंजीयन (RC) के लिए अभी भी RTO ही जाना होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नोटिस जारी किया है.

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Driving License को लेकर बड़ा ऐलान

सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटो मोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेनिंग स्कूल खोलने की इजाजत है. अब ये सभी कंपनी ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करा सकते हैं.

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बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर जरूरी दिशा निर्देश देती ही है. खासकर हाल ही में यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए नये नियम लागू हुए हैं. वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने की प्रक्रिया है.

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