भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. ये सर्कुलर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो सरकारी लाभ या सब्सिडी लेते हैं. इसके मुताबिक, अगर आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है तो आप सरकारी लाभ और सब्सिडी लेने के हकदान नहीं हो सकते हैं. UIDAI ने पिछले हफ्ते सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया था.

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UIDAI के द्वारा ये सर्कुलर आधार नियमों को और भी सख्त करने के लिए जारी किया गया है. जिनके पास आधार संख्या नहीं है और जो सरकार द्वारा दिये जा रहे सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं ये उनके लिए सख्ती वाले निर्देश दिये गए हैं.

जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्कुलर में कहा गया है कि, अगर आप सरकार द्वारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ या सब्सिडी के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके लिए आधार संख्या होना जरूरी है.

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आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूद प्रावधान है जिसे आधार नंबर नहीं दिया गया है, जिससे पहचान व्यवहार्य साधन के अलावा वैकल्पिक और वैकल्पिक माध्यमों से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाया जा सके. नया सर्कुलर देश में 99 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी किया जा चुका है.

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इसमें कहा गया है कि, अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान पर विचार करते हुए कि, यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा और जब तक आधार संख्या नहीं दी जाती है वह नामांकन पहचान संख्या या पर्ची के साथ पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से लाभ या सब्सिडी और सेवा का लाभ उठा सकता है.

इसका मतलब ये है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नामांकन पहचान संख्या या पर्ची जरूरी होगी.