वर्तमान समय में आधार कार्ड (PAN Aadhaar Link) एक बहुत ही मुख्य दस्तावेज बन चुका है. आज के समय में स्कूल से लेकर नौकरी तक हर जगह आधार कार्ड सबसे पहले मांगा जाता है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड (PAN Aadhaar Link) भी बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक से जुड़े सभी काम के लिए किया जाता है. अब ऐसे में दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों का फरमान इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सुनाया गया है. जिसकी डेडलाइन भी जारी कर दी गई है.

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पैन आधार लिंक 2023 की लास्ट डेट क्या है?

जो भी लोग आधार और पैन को लिंक कराने वाली बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और डेडलाइन से पहले अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN Aadhaar Link) को लिंक नहीं करवाए हैं, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानी कि वे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको जल्द ही अपना पैन कार्ड लिंक करवा देना चाहिए. बता दें, सरकार ने इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून रखी है. ऐसे में आपके पास मात्र 1 दिन का समय बचा है और अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड को लेकर आपको भविष्य में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े तो 30 जून तक अपना आधार पैंक लिंक कर लें.

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पैन आधार लिंक करने के लिए क्या करें?

काफी लोगों को पैन-आधार को जोड़ने में दिक्कत आ रही है. ऐसे में आयकर विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पैन को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच को लेकर कई पैन धारक परेशान हो रहे हैं. पैन और आधार को आसानी से जोड़ने के लिए विभाग ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी है. ऐसे में आप पैन धारक औप पैन सेवा प्रदाताओं ( Protean & UTIITSL) के केंद्रों पर जाकर 50 रुपये देकर इन जानकारी को सही करवा सकते हैं. जिससे आपका आधार पैन लिंक भी हो जाएगा.

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पैन आधार का लिंक कैसे चेक करें

अगर आप अपने पैन और आधार के लिंक को लेकर कुछ संदेह में हैं, तो हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आप इसकी जांच कर सकते हैं.

1. आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.

2. इसके बाद आपको Quick सेक्शन में दूसरे नंबर पर ही आधार स्टेट्स का ऑप्शन मिलेगा. जिसपर आपको क्लिक करना होगा.

3. अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा. इस पेज पर आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट करना होगा.

4. अगर आपका पैन आधार से लिंक होगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा.