पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के अनुरोध पर पाक के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले महीने 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.

कोर्ट ने माना कि भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने का अब कोई औचित्य नहीं है.

इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि इस देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस संबंध में भारत द्वारा की गई मांग के बारे में सवाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है. हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है.

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि देश के अंदर विदेशी वकील वकालत नहीं कर सकते. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव (50 ) को ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.