वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flight) का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस (Domestic Airlines) को तेल विपणन कंपनियों से विमान ईंधन (ATF) की खरीद पर 11 प्रतिशत बुनियादी उत्पाद शुल्क से राहत दे दी है. मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि घरेलू एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा. यह फैसला एक जुलाई से ही लागू हो गया है.

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पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने गत एक जुलाई को विमान ईंधन के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी. उसके बाद यह संदेह पैदा हो गया था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस पर यह शुल्क लागू होगा या नहीं.

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तेल विपणन कंपनियों की यह राय थी कि एटीएफ के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाली घरेलू एयरलाइंस को 11 प्रतिशत की दर से बुनियादी उत्पाद शुल्क देना होगा.

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लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क नहीं लागू होगा. यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली छूट के अनुरूप ही होगी.

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केपीएमजी के कर साझेदार अभिषेक जैन ने कहा, “विदेश जाने वाले विमान के विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क लागू होने से सरकार ने राहत दे दी है. यह एयरलाइन उद्योग के लिए एक स्वागत-योग्य कदम है.”