हर महीने की तरह अक्टूबर की 1 तारीख से कई नियमों में बदलाव (Changes From 1 October 2022) हुआ है. इन नियमों में बदलाव के चलते देश की एक अधिक आबादी प्रभावित होगी. इनमें कुछ नियम ऐसे भी है जिनके बदलाव से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. ऐसे में आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत से जिन नियमों में बदलाव हुआ है, उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकनाइजेशन, अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) की कीमतों में बदलाव और दिल्ली (Delhi Electricity Subsidy New Rule) में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़ा नियम शामिल हैं.

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1. अटल पेंशन योजना में करदाता नहीं कर पाएंगे अपने पैसों का निवेश

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना (APY) के तहत करदाता नहीं जुड़ पाएंगे. वहीं, अगर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन दे सकते हैं. हालांकि अगर आप पहले से ही इस योजना के लिए सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नए बदलाव का आप पर कोई असर नहीं होगा. एक और जरूरी बात बता दें कि अगर एक करदाता होते हुए भी आपने इस योजना को सब्सक्राइब किया है तो ऐसी स्थिति में आप खाता बंद कर अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं. आपको मालूम हो कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5 हजार रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है.

2. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का टोकनाइजेशन नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देशों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी. बता दें कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं कर सकेंगे. इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे का मकसद ये है कि कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी को रोका जा सके.

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3. म्यूच्यूअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनी आवश्यक

अगर आप म्यूच्यूअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं तो ऐसे में म्यूच्यूअल फंड से जुड़ा ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से म्यूच्यूअल फंड में नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा. नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर ये बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए.

4. जीएसटी के ई-चालान से जुड़े नियम में हुआ बदलाव

1 अक्टूबर 2022 से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी (GST) के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा. भारत सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये किया है.

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5. राजधानी दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी पाने के नियम में हुआ बदलाव

भारत की राजधानी दिल्ली (Delhi) में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए लागू नियम एक अक्टूबर 2022 से बदल गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एलान किया था कि अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे. ऐसे में अगर आप अपनी बिजली पर सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दिल्ली सरकार को आवेदन देना होगा.

6. रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की शुरुआत में भारत सरकार की तरफ से रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है. ऐसा माना जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है.

7. बैंकों के लोन हुए महंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर 2022 को रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी का निर्णय लिया. अब रेपो रेट 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई है. आरबीआई के इस फैसले से अब बैंक लोन महंगे हो गए हैं. जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी EMI अक्टूबर महीने में बढ़ जाएगी.

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8. केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं से हो सकता है ज्यादा फायदा

केंद्र सरकार की पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और राष्ट्रीय बचत योजना बहुत लोकप्रिय है. केंद्र सरकार इन स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है.