Bank License Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश स्थित एक बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank License Cancelled) कर दिया है. ये बैंक मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है और इसका नाम गढ़ा सहकारी बैंक है. गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद आरबीआई ने कहा कि, बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही इसकी आगे की कोई कमाई की संभावना है. ऐसे में आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है.

रिपोर्ट के मुताबकि, रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि,गढ़ा सहकारी बैंक के लगभग 98.4 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमाकी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

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Bank License रद्द होने के बाद आगे क्या होगा

गढ़ा सहराकी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद, बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती सहित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

सेंट्रल बैंक ने कहा, गढ़ा सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं न के बराबर हैं.

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वहीं, बैंक के ग्राहकों के लिए आरबीआई ने अपडेट दिया है और कहा है कि, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. 19 दिसंबर 2022 तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 12.37 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.