आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसकी जरूरत हर एक ट्रांजेक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए पड़ती है. पैन कार्ड को आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card Link) से लिंक करना जरूरी हो गया है वरना आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा. आपको एक और जरूरी बात बता दें कि अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती की तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस लेख में हम आपको पैन कार्ड से नियम के बारे में बताएंगे.

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दो पैन कार्ड होने पर आपको करना पड़ेगा समस्या का सामना

1. पैन कार्ड में दिए गए 10 अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरना चाहिए.

2. आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर-उधर होना आपको भारी पेनल्टी लगवा सकता है.

3. अगर आपके पास दो पेन कार्ड हैं तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

4. दो पैन कार्ड होने पर आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है.

5. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग को सौंप दें.

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दूसरा पैन कार्ड कैसे करें सरेंडर?

1. दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए कॉमन फॉर्म हैं, जिसे आप इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

2. इसके लिए आप वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.

3. इसके बाद आप फॉर्म भरकर किसी भी एनएसडीएल दफ्तर में जाकर जमा कर सकते हैं.

4. दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी आपको जमा करना होगा.

5. इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है.