PAN-Aadhaar Link Process In Hindi: आयकर विभाग (Income Tax Department) समय-समय पर ऐसे कई जरूरी कई अपडेट लेकर आता है जो लोगों के लिए अधिक जरूरी होते हैं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमे यह बताया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं करवाया है तो वह ये काम को जल्द निपटा लें. वरना आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 1 अप्रैल से कई पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा. यानि कि आप 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करा लें.

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अगर आप 1 अप्रैल से पैन कार्ड का प्रयोग करेंगे तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.

आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव हो जाने पर स्टॉक अकाउंट या म्युचुअल फंड के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है. अगर आप पैन कार्ड को कही डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आयकर विभाग अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप से 10 हजार रुपये वसूल सकता है.

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पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आपके कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. तो आइए हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के प्रॉसेस के बारे में.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे करें लिंक?

-पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.

-इसके बाद यहां पर आप आसानी से पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं.

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-अब आपको अपनी डिटेल्स को दर्ज करना होगा. जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ.

-यदि आपके आधार में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है तो बॉक्स पर राइट का निशान लगा दें.

-वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें.

-इसके बाद आपको “Link Aadhaar” का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.

-तो इस प्रकार से आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.