अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) खाता खुलवा रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. दरअसल सरकार द्वारा समय-समय पर तमाम जमा योजनाओं के नियमों में बदलाव किए जाते हैं. बता दें कि पिछले दिनों सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव किए गए थे. अपने इस लेख में हम आपको पीपीएफ में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बारे में बताएंगे ताकि आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े.

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पीपीएफ खाते में आपका योगदान 50 रुपये के मल्टीपल में ही होना चाहिए. ये राशि साल में न्यूनतम 500 या उससे ज्यादा होनी चाहिए. एक और बात बता दें कि आप सालभर में सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक ही जमा करा सकते हैं. बता दें कि अब आप एक महीने में सिर्फ एक ही बार पीपीएफ खाते में पैसे जमा करा सकते हैं.

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ज़ी न्यूज के अनुसार, पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति को फॉर्म-ए (Form-A) की जगह पर फाॅर्म-1 (Form-1) जमा करना होगा. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले अब आपको फाॅर्म-एच के बजाय फाॅर्म-4 में आवेदन करना होगा.

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आप बिना पैसे जमा किए अपने पीपीएफ (PPF) खाते को 15 साल के बाद भी जारी रख सकते हैं. इसमें आपके ऊपर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होगी. मैच्योरिटी के बाद यदि आप पीपीएफ खाते का विस्तार करने का ऑप्शन चुनते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल पाएंगे.

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अगर आप पीपीएफ (PPF) में जमा रकम पर लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज दर को दो फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है.

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अगर आप अपने पीपीएफ (PPF) खाते पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लोन आवेदन करने की तारीख से 2 साल पहले अकाउंट में उपलब्ध पीपीएफ बैलेंस के 25 फीसदी पर ही कर्ज ले सकते हैं. उदाहरण के तौर पर बताएं तो मान लीजिए कि आपने 31 मार्च 2022 को आवेदन किया. इस तारीख से 2 साल पहले यानी 31 मार्च 2019 को आपके पीपीएफ खाते में यदि एक लाख रुपये थे तो आपको इसका 25 प्रतिशत लोन ही मिल सकता है.

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