आयकर विभाग (Income Tax Department) ने नए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फॉर्म को जारी किया है. इस बारे में CBDT ने जानकारी देते हुए कहा है कि रिटर्न भरने वालों की सुविधा को ध्यान में देखते हुए फॉर्म में बदलाव किया गया है हालांकि पुराने फॉर्म से ज्यादा बदलाव नहीं है. इस साल अगर आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए.

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CBDT के मुताबिक, नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में पूछा गया है कि क्या वो नए टैक्स सिस्टम में अपनाएंगे या पुराने सिस्टम के साथ जारी रखेंगे. इसके अलावे फाइलिंग के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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ITR फॉर्म का करें चुनाव

ITR-1 फॉर्मः इसे सहज फॉर्म भी कहते हैं. जिन लोगों की कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे अन्य स्रोत है तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं. इस छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स कर सकते हैं.

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ITR-2 फॉर्मः वैसे टैक्सपेयर्स जो हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से न हो. साथ ही वह सहज फॉर्म भरने की योग्यता न रखते हों.

ITR-3 फॉर्मः वैसे टैक्सपेयर्स जो हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से हो.

ITR-4 फॉर्मः वैसे टैक्सपेयर्स जो हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों की ओर से भरा जाता है, जिनकी किसी कारोबार या प्रोफेशन से सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक हो.

ITR-5 फॉर्मः हिंदू अविभाजित परिवार या भागदारी वाली कंपनियां या एलएलपी इस फॉर्म को भर सकती है.

ITR-6 फॉर्मः इस फॉर्म को कंपनियां भर सकती हैं.

ITR-7 फॉर्मः आयकर अधिनियम के तहत छूट क्लेम करने वाले ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल ट्रस्ट यह फॉर्म भर सकते हैं.

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